हिमाचली छात्रों को राज्य में अनुसूचित बैंकों के माध्यम से एक फीसदी ब्याज दर पर मिलेगा शिक्षा ऋण
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हिमाचली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भी लागू
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 19-11-2024
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हिमाचली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए भी लागू कर दिया है।
इस पहल के तहत छात्रों को राज्य में अनुसूचित बैंकों के माध्यम से एक फीसदी ब्याज दर पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और अन्य क्षेत्रों में डिप्लोमा और डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को सहायता प्रदान करना है, जिसमें आईआईटी, पॉलिटेक्निक और पीएचडी कार्यक्रमों से तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल हैं।
भारत और विदेश दोनों में अध्ययन के लिए ऋण उपलब्ध हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, बोर्डिंग, लॉजिंग, किताबें और अन्य शिक्षा-संबंधी लागत जैसे खर्च शामिल हैं, जिसकी अधिकतम ऋण राशि 20 लाख रुपये है। पात्रता मानदंड में पिछली योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 60 फीसदी अंक शामिल है। सालाना आय चार लाख रुपये तक होनी चाहिए।
यह योजना नए छात्रों और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 और उसके बाद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों में पहले से नामांकित छात्रों दोनों के लिए लागू है। योजना के लिए यूको बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया है, जिसकी शिमला में मुख्य शाखा उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ब्याज सब्सिडी संसाधित करने के लिए अधिकृत है। योजना के पूर्ण दिशा-निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट education.hp.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
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