उपायुक्त ने जिला में निजी विकास और निर्माण कार्यों पर 30 सितम्बर तक रोक संबंधी आदेश किए जारी
उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यहां आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 33 और 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में निर्माण गतिविधियों से संबंधित आदेश जारी किए हैं। इन आदशों के अनुसार सिरमौर जिला में आपदा न्यूनीकरण, आपदा प्रभावित बुनियादी ढ़ांचे की बहाली और पेयजल, बिजली आपूर्ति तथा आपातकालीन सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ियों के कटान पर 30 सितंबर, 2025 तक पूरे जिला में प्रतिबंध रहेगा

यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 10-09-2025
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