15 मई, 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान जीपीएफ खाते में जमा होगा

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया। पुरानी पेंशन व्यवस्था को 1 अप्रैल, 2023 से पूरी तरह से लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 4 मई, 2023 को अधिसूचना जारी की। 

Jul 9, 2026 - 20:30
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15 मई, 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर भर्ती कर्मचारियों का एनपीएस अंशदान जीपीएफ खाते में जमा होगा

यंगवार्ता न्यूज शिमला 9 जुलाई, 2026 :

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया। पुरानी पेंशन व्यवस्था को 1 अप्रैल, 2023 से पूरी तरह से लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 4 मई, 2023 को अधिसूचना जारी की। 


उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार हमेशा से कर्मचारी हितैषी रही है तथा समय-समय पर उनके कल्याण के लिए अनेक कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार ने अब फैसला लिया है कि प्रदेश के जो कर्मचारी 15 मई, 2003 से पहले विज्ञापित पदों/रिक्तियों के विरूद्ध सरकारी विभागों में भर्ती हुए हैं, उनको सीसीएस (पेंशन) रूल्ज, 1972 के अन्तर्गत लाया जायेगा। 


प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से वे कर्मचारी जो अभी सेवारत हैं, उनके एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान को उनके जीपीएफ खाते में डाला जाएगा तथा उस राशि पर जीपीएफ दरों पर ब्याज दिया जाएगा।


प्रवक्ता ने कहा कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको सीसीएस (पेंशन) रूल्ज, 1972 के अन्तर्गत आने के कारण उनकी सेवानिवृत्ति के समय से पेंशन दी जायेगी। सरकार के इस फैसले से 15 मई, 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों/रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती हुए हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा।

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