31 मार्च तक खुले रहेंगे पर्यटन निगम के होटल , कोर्ट ने 30 जून 2025 तक पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी दिए आदेश

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे नाै होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई है। ये नाै होटल भी अब 31 मार्च तक खुले रहेंगे। हाईकोर्ट ने 30 जून 2025 तक निगम के सभी पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी आदेश दिए

Nov 25, 2024 - 18:48
Nov 25, 2024 - 19:12
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31 मार्च तक खुले रहेंगे पर्यटन निगम के होटल , कोर्ट ने 30 जून 2025 तक पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी दिए आदेश
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  25-11-2024

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे नाै होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई है। ये नाै होटल भी अब 31 मार्च तक खुले रहेंगे। हाईकोर्ट ने 30 जून 2025 तक निगम के सभी पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी आदेश दिए। 
उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। अब बाकी बचे नाै होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई। पर्यटन निगम की ओर से पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने मामले की पैरवी की। 
पर्यटन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को बकाया देनदारियों का भुगतान नहीं होने पर न्यायालय ने होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे। इनमे गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, एप्पल ब्लाॅसम फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा कॉटेज मनाली और शिवालिक परमाणु आदि होटल शामिल है।

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