प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि का वेतनमान देने के दिए निर्देश  

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर सभी जिला उप निदेशकों को टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि का संशोधित वेतनमान देने के निर्देश जारी किए हैं। यह लाभ सरकार की ओर से 12 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के तहत दिया जाएगा

Mar 1, 2026 - 13:06
Mar 1, 2026 - 13:07
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प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि का वेतनमान देने के दिए निर्देश  
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    01-03-2026

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर सभी जिला उप निदेशकों को टीजीटी शिक्षकों को अनुबंध अवधि का संशोधित वेतनमान देने के निर्देश जारी किए हैं। यह लाभ सरकार की ओर से 12 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के तहत दिया जाएगा। इसके अनुसार अनुबंध कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 

रमेश चंद टीजीटी नॉन-मेडिकल, महावीर सिंह और गुरनाम सिंह सहित कई शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा घनश्याम दास, रेखा कौंडल और संतोष कुमार के मामलों में भी अनुबंध अवधि का संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए हैं। 

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ एलपीए (लेटर पेटेंट अपील) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। एलपीए में अंतिम फैसला आने के बाद ही मामले का अंतिम निपटारा होगा। शिक्षकों ने अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से संशोधित वेतनमान देने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं। 

शिक्षकों का तर्क था कि उन्हें संशोधित वेतनमान 2016 से लागू नियमों के अनुसार मिलना चाहिए। रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित शिक्षक वर्ष 2014 से 2019 के बीच अनुबंध आधार पर नियुक्त हुए थे और बाद में नियमित किए गए। उन्होंने नियुक्ति तिथि से संशोधित वेतनमान देने की मांग की थी।

शिक्षा निदेशालय ने तीन टीजीटी शिक्षकों की पे-स्टेपअप की मांग खारिज कर दी है। इसमें दिनेश कुमार, परवीन कुमार और महेश कुमार शर्मा ने अपने कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर वेतन निर्धारित करने की मांग की थी। जांच में पाया गया कि इन शिक्षकों को सेवा के पहले 14 वर्षों में तीन वित्तीय लाभ मिल चुके हैं, इसलिए वे अतिरिक्त लाभ के पात्र नहीं हैं।

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