शिमला में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित,चिन्हित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

जिला दंडाधिकारी शिमला एवं उपायुक्त शिमला ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी दिवाली महापर्व के दृष्टिगत शिमला शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री अधिसूचित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध

Oct 16, 2025 - 15:20
Oct 16, 2025 - 15:29
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शिमला में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित,चिन्हित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

यंगवार्ता न्यूज़  - शिमला    16-10-2025

जिला दंडाधिकारी शिमला एवं उपायुक्त शिमला ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि आगामी दिवाली महापर्व के दृष्टिगत शिमला शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री अधिसूचित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह स्थान आइस-स्केटिंग रिंक शिमला, बालूगंज खेल मैदान (गोपाल मंदिर के सामने), छोटा शिमला की ओर पीडब्ल्यूडी पार्किंग से आगे संजौली में, त्रिलोक चंद शॉप के पास खलीनी बाईपास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ग्राउंड समरहिल शिमला, छोटा शिमला से कसुम्पटी की ओर सड़क पर खुली जगह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली शिमला के पास खुला मैदान, पंचायत ग्राउंड भट्टा कुफ्फार, सेक्टर 6 कंगनाधार न्यू शिमला के पास बस स्टैंड, विकास नगर पुलिस चौकी के पास, नई पार्किंग टुटू और रानी ग्राउंड कुसुम्पटी को चिन्हित किया गया है। 

उन्होंने कहा कि किसी भी घटना से बचने के लिए उस स्थान पर खड़े सभी वाहनों को हटा दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षेत्रों को चिन्हित कर सभी स्थानों पर स्टॉल स्थापित किये जायेंगे। अग्निशमन विभाग सभी स्थानों पर अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध करेगा। यह आदेश 16 अक्टूबर, 2025 से 21 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

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