हिमाचल में पहले लागू नई पेंशन स्कीम के भारत सरकार के पेंशन फंड में जमा11,112 करोड़ रुपए को वापस नहीं लौटाएगा केंद्र
माचल में पहले लागू नई पेंशन स्कीम के भारत सरकार के पेंशन फंड में जमा 11,112 करोड़ रुपए को केंद्र वापस नहीं लौटाएगा। केंद्र का कहना है कि यह राशि वापस राज्य सरकार को देने का कोई प्रावधान पीएफआरडीए एक्ट में नहीं

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 13-08-2025
हिमाचल में पहले लागू नई पेंशन स्कीम के भारत सरकार के पेंशन फंड में जमा11,112 करोड़ रुपए को केंद्र वापस नहीं लौटाएगा। केंद्र का कहना है कि यह राशि वापस राज्य सरकार को देने का कोई प्रावधान पीएफआरडीए एक्ट में नहीं है। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में यह लिखित जवाब दिया है। इससे यह साफ हो गया है कि भारत सरकार हिमाचल सरकार की मांग के अनुसार यह पैसा नहीं लौटाएगी।
यह पैसा रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ही रिटायरमेंट पर वापस मिलेगा। इसे सरकारी खाते में जमा करवाने के बाद ही संबंधित कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन का केस प्रोसेस होगा। भारत सरकार ने यही व्यवस्था उन सभी राज्यों के लिए लागू की है, जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम को वापस कर दिया था। केंद्रीय मंत्री के जवाब के अनुसार अब तक पांच राज्यों ने अपने यहां यह फैसला लिया है।
इनमें हिमाचल के अलावा राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं। पंजाब ने हालांकि फैसला लेने के बाद भी ओपीएस को लागू नहीं किया था। इन राज्यों का एनपीएस फंड कितना है, यह जानकारी भी इस जवाब में दी गई है। हिमाचल के अलावा सबसे ज्यादा राजस्थान के 50884 करोड़, पंजाब के 31960 करोड़, छत्तीसगढ़ के 22500 करोड़ और झारखंड के 14368 करोड़ फंड में जमा हैं।
यह धनराशि 31 जुलाई 2025 तक की है। इस जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह भी बताया है कि भारत सरकार के सामने वापस ओल्ड पेंशन में जाने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम को लागू किया था, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम वित्तीय जिम्मेदारी को निभाने के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए भविष्य को देखते हुए न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया था।
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