तीन लाख रुपए से कम आय वाले परिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान : आकांक्षा डोगरा
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा आज धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत नाहरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोलन आकांक्षा डोगरा ने की। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39ए के तहत सभी नागरिकों को समान न्याय और पात्र नागरिकों को निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता प्रदान की जाती है

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा आज धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत नाहरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोलन आकांक्षा डोगरा ने की। आकांक्षा डोगरा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39ए के तहत सभी नागरिकों को समान न्याय और पात्र नागरिकों को निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति जिनकी आय 03 लाख रुपए से कम है को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के टोल फ्री नंबर 15100 से कानूनी सहायता प्राप्त करने के विषय में सारगर्भित जानकारी प्रदान की।
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