31 मार्च तक जारी होगा पंचायतों का आरक्षण रोस्टर , डीलिमिटेशन का शेड्यूल जारी

पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट द्वारा तय समय-सीमा में संशोधन करते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं

Feb 18, 2026 - 19:53
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31 मार्च तक जारी होगा पंचायतों का आरक्षण रोस्टर , डीलिमिटेशन का शेड्यूल जारी
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  18-02-2026

पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट द्वारा तय समय-सीमा में संशोधन करते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर, अधिकतम 31 मई 2026 तक चुनाव करवाने होंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय बढ़ाने के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी ब्लॉक के पुनर्गठन या नई ग्राम पंचायतों के गठन के कारण परिसीमन लंबित है, तो वह प्रक्रिया भी 20 मार्च 2026 तक पूरी की जाए और अंतिम आरक्षण की अधिसूचना 31 मार्च 2026 से पहले जारी कर दी जाए। पंचायती राज विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने इस बारे निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय-सीमा के भीतर पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विभाग से संबंधित सभी वैधानिक प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए , ताकि पंचायत चुनाव तय समय में संपन्न कराए जा सकें। पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार जिन जिलों में वार्डों का परिसीमन और आरक्षण अभी अंतिम रूप में तय नहीं हुआ है। 
वहां निर्धारित शेड्यूल के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। परिसीमन प्रस्ताव की अधिसूचना 20 फरवरी 2026 तक जारी करनी होगी। इसके बाद 27 फरवरी 2026 तक सात दिन का आपत्ति काल रहेगा , जिसमें आम लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। दो मार्च तक अंतिम प्रकाशन , 11 मार्च तक अपील का मौका मिलेगा। प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद दो दिनों के भीतर यानी 2 मार्च 2026 तक परिसीमन का अंतिम प्रकाशन करना होगा। इसके बाद 10 दिनों का अपील का समय दिया जाएगा, जो 11 मार्च 2026 तक रहेगा। अपीलों की सुनवाई मंडलीय आयुक्त द्वारा सात दिनों के भीतर की जाएगी और उनके निर्णय के अनुसार 20 मार्च 2026 तक संशोधित अंतिम प्रकाशन जारी करना होगा।

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