31 मार्च तक जारी होगा पंचायतों का आरक्षण रोस्टर , डीलिमिटेशन का शेड्यूल जारी
पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट द्वारा तय समय-सीमा में संशोधन करते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 18-02-2026
पंचायती राज विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट द्वारा तय समय-सीमा में संशोधन करते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आठ सप्ताह के भीतर, अधिकतम 31 मई 2026 तक चुनाव करवाने होंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय बढ़ाने के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
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