यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 बीएनएसएस लागू

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 24 मई को आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) मंडी रुपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

May 21, 2026 - 17:29
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यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 बीएनएसएस लागू

मंडी, 21 मई, 2026 :

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 24 मई को आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) मंडी रुपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार 24 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी तथा हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा निर्माण कार्य, टेंट अथवा मंच लगाने और हटाने संबंधी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

उन्होंने बताया कि यह आदेश वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी उपकेंद्र-001 और 002, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्कूल बाजार मंडी उपकेंद्र-003 तथा पीएम श्री राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समखेतर मंडी उपकेंद्र-004 के आसपास लागू रहेगा।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार अथवा अन्य घातक वस्तुएं ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी को आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

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