प्रदेश में अब साल में दो बार 31 मार्च और 30 सितंबर को दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी होंगे नियमित  

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों और दैनिक व आकस्मिक वेतनभोगियों को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। इस संबंध में बुधवार को कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी

Apr 1, 2026 - 20:23
Apr 1, 2026 - 20:23
 0  18
प्रदेश में अब साल में दो बार 31 मार्च और 30 सितंबर को दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी होंगे नियमित  
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    01-04-2026

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों और दैनिक व आकस्मिक वेतनभोगियों को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। इस संबंध में बुधवार को कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी मंडलीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष व डीसी को इन निर्देशों को सभी संबंधित व्यक्तियों के संज्ञान में लाने और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। 

अब साल में दो बार 31 मार्च और 30 सितंबर को दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारी नियमित होंगे। अधिसूचना के अनुसार वे सभी अनुबंध कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब नियमित कर दिया जाएगा। 

इसके साथ ही, जो कर्मचारी 30 सितंबर 2026 तक दो साल की निरंतर सेवा पूरी करेंगे, उनका नियमितीकरण 30 सितंबर के बाद किया जाएगा। यह नियमितीकरण निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद शर्तों के अधीन किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कर्मचारियों की प्रारंभिक नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप हुई हो। नियमितीकरण केवल उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध ही किया जाएगा। कर्मचारियों को संबंधित पद के वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। 

सरकार ने नियमितीकरण से पहले मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन भी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के तहत किया जाएगा। हर विभाग में नियमितीकरण के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी, जो पात्र कर्मचारियों की जांच कर अंतिम निर्णय लेगी। 

नियमित होने के बाद कर्मचारियों को राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकेगा। नियमितीकरण आदेश जारी होने की तारीख से ही प्रभावी होगा और यह पूरी प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के अधीन रहेगी।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow