2,000 करोड़ रुपये के मेगा क्रिप्टो घोटाले में अभिषेक शर्मा को हिमाचल हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत जानिए वजह
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में आरोपी अभिषेक शर्मा की नियमित जमानत याचिका को आर्थिक अपराधों की गंभीरता और उनकी पिछली जमानत खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव न होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में आरोपी अभिषेक शर्मा की नियमित जमानत याचिका को आर्थिक अपराधों की गंभीरता और उनकी पिछली जमानत खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव न होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि ऊना निवासी शर्मा प्रथम दृष्टया एक बड़े घोटाले में शामिल हैं, जिसमें कथित तौर पर देश भर के 80,000 से अधिक निवेशकों को ठगा गया। अदालत ने पाया कि इस योजना के तहत चार वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया, जिससे 500 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ।
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