31 मार्च तक पंचायतीराज चुनाव का आरक्षण रोस्टर जमा करवाएं डीसी , सरकार ने सभी उपायुक्तों को दिए निर्देश

हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने जिलों का आरक्षण रोस्टर तैयार कर 31 मार्च तक पंचायती राज विभाग में जमा कराएं। यह प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा मानी जा रही है

Mar 30, 2026 - 19:54
Mar 30, 2026 - 20:14
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31 मार्च तक पंचायतीराज चुनाव का आरक्षण रोस्टर जमा करवाएं डीसी , सरकार ने सभी उपायुक्तों को दिए निर्देश
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  30-03-2026
हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने जिलों का आरक्षण रोस्टर तैयार कर 31 मार्च तक पंचायती राज विभाग में जमा कराएं। यह प्रक्रिया चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा मानी जा रही है। 
उपायुक्तों ने जिलों में पंचायती राज चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उपायुक्तों रोस्टर जारी करने के बाद उसकी प्रतिलिपि पंचायतीराज विभाग को सौंपेंगे। निर्देशों के अनुसार यह कवायद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप की जा रही है। कोर्ट के निर्देशों के तहत पंचायत चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज 31 मार्च तक राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपना अनिवार्य होगा। दूसरी ओर नई गठित पंचायतों में मतदाता सूचियों के प्रकाशन की प्रक्रिया भी अप्रैल में पूरी की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 
मतदाता सूची का प्रकाशन चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण होता है , जिससे मतदाताओं को अपने नामों की जांच और आवश्यक सुधार का अवसर मिलता है। सरकार की योजना के अनुसार 31 मई से पहले ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

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