चावल, चपाती, दाल और सब्जी के साथ 90 रुपये में मिलेगी फुल डाईट , डीसी से तय की खाद्य वस्तुओं की विक्रय दरें
ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के खंड 3 (आई) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 फरवरी , 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार सोलन ज़िला में खाद्य वस्तुओं की दर अगले दो माह के लिए पूर्ववत निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 300 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 180 प्रति किलोग्राम, ब्रॉइलर ड्रेस्ड 240 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के खंड 3 (आई) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 फरवरी , 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार सोलन ज़िला में खाद्य वस्तुओं की दर अगले दो माह के लिए पूर्ववत निर्धारित की हैं। अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 300 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 180 प्रति किलोग्राम, ब्रॉइलर ड्रेस्ड 240 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
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