निजि स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की 5,83,296 रुपये की राशि : राजीव ठाकुर

उप निदेशक (प्रार०शिक्षा) राजीव ठाकुर ने प्रेस सूचना जारी करते हुए अवगत कराया है कि जिला सिरमौर के मान्यता प्राप्त निजि पाठशालाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभित समूह के छात्र-छात्राओं के प्रवेश व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 5,83,296 रूपये की राशि फीस प्रतिपूर्ति हेतु जारी की गई है

Mar 1, 2025 - 19:30
Mar 1, 2025 - 19:50
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निजि स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने जारी की 5,83,296 रुपये की राशि : राजीव ठाकुर
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
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यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  01-03-2025
उप निदेशक (प्रार०शिक्षा) राजीव ठाकुर ने प्रेस सूचना जारी करते हुए अवगत कराया है कि जिला सिरमौर के मान्यता प्राप्त निजि पाठशालाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभित समूह के छात्र-छात्राओं के प्रवेश व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 5,83,296 रूपये की राशि फीस प्रतिपूर्ति हेतु जारी की गई है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 6 पाठशालाओं के 11 छात्र-छात्राओं को कुल 1,91,100 रूपये की राशि पहली बार फीस प्रतिपूर्ति हेतु जारी की गई थी। 
वहीं अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 में यह राशि बढ़ाकर 11 पाठशालाओं के कुल 39 छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5,83,296 रूपये की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिला के सभी मान्यता प्राप्त निजि पाठशालाओं में प्रवेश हेतु गरीब छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति के लिए इस कार्यालय स्तर पर अथक प्रयास किये जा रहे हैं जिस कारण जिला सिरमौर की निजि पाठशालाओं में गरीब छात्रों को यह लाभ मिलना शुरू हो गया है। 
उन्होंने बताया कि जिला के सभी निजी पाठशालाओं को निर्देश दिये गये हैं कि वह सत्र 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व ही निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के प्रवेश हेतु इसे अपने प्रॉस्पेक्टस में भी शामिल करें तथा विभिन्न प्रचार माध्यमों से योजना को प्रचारित करें। उन्होंने जिला वासियों से भी अपील करते हुए कहा है कि वह सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठायें।  
साथ ही गरीब परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों में प्रवेश हेतु जागरूक करें इसकी पात्रता हेतु नियमानुसार बीपीएल प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है व अधिक जानकारी हेतु पाठशाला प्रबन्धन, खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी व जिला प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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