कांगड़ा के बैजनाथ में युवक की हत्या में दोषी बुआ और दो भतीजों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ के हारतड़ा नगेड़ के युवक की हत्या में दोषी बुआ और दो भतीजों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई

यंगवार्ता न्यूज़ - कांगड़ा 26-09-2025
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ के हारतड़ा नगेड़ के युवक की हत्या में दोषी बुआ और दो भतीजों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पालमपुर धीरु सिंह ठाकुर की अदालत ने यह सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार सौरभ राणा निवासी हारतड़ा नगेड़ गाड़ी चालक था। 9 जनवरी 2016 को वह घर से दोपहर का खाना खाकर गाड़ी लेकर निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। इसके बाद 11 जनवरी 2016 को सौरभ राणा का शव मंदोल सड़क पर मिला।
सूचना मिलते ही सौरभ के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो पुरुषों और एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस को बताया गया कि किसी बात पर 11 जनवरी 2016 में रात को सौरभ राणा का पवन कुमार, अनिल कुमार और तानो देवी से झगड़ा हो गया था। इन तीनों ने सौरभ राणा को गाड़ी से निकालकर मारपीट की थी। बाद में आरोपियों ने सौरभ को पकड़ कर डंडों से मारपीट की और उसे अधमरा छोड़कर वहां से भाग गए।
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