पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत ‘ड्राई डे’ के सम्बन्ध में आदेश, 26, 28 व 30 मई को होगा मतदान
ज़िला में 26, 28 तथा 30 मई, 2026 को आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा द्वारा नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं।
अक्स न्यूज लाइन सोलन 20 मई :
इन आदेशों के अनुसार 26, 28 तथा 30 मई, 2026 को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत सम्बन्धित क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना तिथि को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों और ज़िला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई, 2026 को होने के दृष्टिगत भी ‘ड्राई डे’ रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व एवं मतगणना दिवस पर किसी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों तथा मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों का वितरण एवं विक्रय नहीं किया जा सकेगा। आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत भोजनगर, डांगरी, दयोठी, हरिपुर, जाडली, जौणाजी, क्ककड़हट्टी, नौणी मझगांव, नेरी कलां, शमरोड, सुल्तानपुर, धार बखुना तथा मनसार में 26 मई, 2026 को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत अन्हेच, बडोग, धरोट, जाबल झमरोट, काबा कलां, कोठों, मशीवर, ओच्छघाट, पट्टा बरावरी, रणो, सलोगड़ा, सपरुन तथा तोप की बेड़ में 28 मई, 2026 को मतदान होगा।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विकास खण्ड सोलन की ग्राम पंचायत आंजी, बसाल, भारती, बोहली, चामत भड़ेच, चेवा, कोरों, पराग, सन्होल, सेर बनेड़ा, सेरी, शडियाणा तथा शामती में 30 मई, 2026 को मतदान होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों, उप प्रधान तथा प्रधान के पदों के लिए मतगणना सम्बन्धित तिथि को मतदान के तुरंत उपरांत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी के मतगणना परिणाम मतगणना के तुरंत उपरांत जारी कर दिए जाएंगे।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि पंचायत समितियां तथा ज़िला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई, 2026 को प्रातः 09.00 बजे से सम्बन्धित खण्ड मुख्यालयों पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन परिणाम मतगणना दिवस पर सम्बन्धित खण्ड मुख्यालयों में घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़िला परिषद सदस्यों के मतगणना परिणाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 (vi) के प्रवाधानों अनुरूप घोषित किए जाएंगे।
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