हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, राज्य सरकार 7 अप्रैल तक हर हाल में जारी करे आरक्षण रोस्टर

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर 7 अप्रैल तक हर हाल में जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोस्टर 13 फरवरी 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाए और उसी आधार पर पंचायत चुनाव करवाए जाएं। 

Apr 1, 2026 - 14:57
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हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, राज्य सरकार 7 अप्रैल तक हर हाल में जारी करे आरक्षण रोस्टर

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  01-04-2026

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर 7 अप्रैल तक हर हाल में जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोस्टर 13 फरवरी 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार किया जाए और उसी आधार पर पंचायत चुनाव करवाए जाएं। 
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में 13 फरवरी 2026 के बाद गठित नई पंचायतों , पुरानी पंचायतों के विभाजन और पुनर्गठन से जुड़ी अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाले मामलों का फैसला बाद में मेरिट के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल इससे संबंधित प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। 
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जहां पंचायतों का पुनर्गठन तो वैध है लेकिन परिसीमन प्रक्रिया गलत रही , वहां यह बदलाव इस चुनाव में लागू नहीं होगा। यह पुनर्गठन केवल अगले चुनावों के लिए प्रभावी माना जाएगा।

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