राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट को दी मंजूरी
हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूटों पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों को चलाया जा सकेगा। इस संबंध में परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट को मंजूरी
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 17-02-2026
हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूटों पर 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों को चलाया जा सकेगा। इस संबंध में परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरिज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरिज रूट परमिट को मंजूरी दी है।
स्टेज कैरिज परमिट संबंधित आरटीए की ओर से सफल आवेदक के पक्ष में या तो ड्रॉ के जरिये या सीधे अलॉटमेंट से आवंटित किए जा रहे हैं, जहां सिर्फ एक ही आवेदन मिला है। कुछ आरटीए में आवंटन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।
बता दें, निदेशालय में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और निजी ऑपरेटरों की ओर से निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरिज रूट पर चलाने के लिए 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों की खरीद और ऑपरेशन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब मंगलवार को परिवहन विभाग ने इस पर स्थिति स्प्ष्ट कर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों या प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तुरंत ऑपरेटरों को जरूरी निर्देश दें, ताकि किसी भी तरह की उलझन या देरी से बचा जा सके। इससे यह भी पक्का होगा कि जो ऑपरेटर टेंपो ट्रैवलर के बजाय किसी भी कंपनी की बनाई 18 सीटर बसें खरीदना चाहते हैं, वे बिना समय बर्बाद किए ऐसा कर सकें।
इन निर्देशों का सभी आरटीए, आरटीओ को सख्ती से और एक जैसा पालन करना होगा। किसी भी तरह की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। इस संबंध में निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने निर्देश जारी किए हैं।
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