गंभीर मामलों में घर द्वार तक पात्र व्यक्तियों को सुविधा पहुंचाए विभाग , डीसी से अधिकारीयों को दिए निर्देश
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत कानूनी संरक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को बचत भवन में किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की। उन्होंने विभाग के फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए कि गंभीर मामलों की स्थिति में हर सुविधा घर द्वार पर पहुंचाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने इस दौरान कहा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत चार तरह की बीमारियों जैसे मानसिक मंदता, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क और विविध विकलांगता से ग्रसित दिव्यांगजनां को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत कानूनी संरक्षकों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को बचत भवन में किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की। उन्होंने विभाग के फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए कि गंभीर मामलों की स्थिति में हर सुविधा घर द्वार पर पहुंचाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने इस दौरान कहा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत चार तरह की बीमारियों जैसे मानसिक मंदता, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क और विविध विकलांगता से ग्रसित दिव्यांगजनां को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है।
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