हिमाचल हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण का वास्तविक लाभ देने का सुनाया अहम फैसला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण का वास्तविक लाभ देने का अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016 से ही सभी वास्तविक लाभ प्रदान किए जाएं

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 27-05-2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण का वास्तविक लाभ देने का अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2016 से ही सभी वास्तविक लाभ प्रदान किए जाएं। उन्होंने 9,600 घंटे की सेवा पूरी कर ली थी और वे नियमित सरकारी अनुबंध पर लिए जाने के पात्र बन चुके थे।
यह आदेश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने दिया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया को चार हफ्ते के भीतर पूरा किया जाए याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि उन्होंने वर्ष 2016 में 9,600 घंटे की सेवा पूरी कर ली थी, लेकिन फिर भी उनकी सेवाएं नियमित अनुबंध पर नहीं ली गईं।
इसके विपरीत, 13 सितंबर 2022 में एक आदेश के जरिये केवल नोशनल आधार पर उन्हें लाभ दिए गए, लेकिन ये लाभ नियमितीकरण से नहीं दिए गए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं थी, बल्कि देरी प्रशासनिक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण हुई। अदालत ने कहा कि उन्हें बिना किसी दोष के लाभ से वंचित किया गया और अधिकारियों की निष्क्रियता के लिए वे जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते।
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