प्रिंटर्स को तीन दिनों के भीतर ज़िला दंडाधिकारी को देनी होगी प्रचार सामग्री के मुद्रण की सूचना : मुकेश रेपस्वाल

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित किए जाने वाले सभी पंपलेट , हैंड बिल,  पोस्टर ,फ्लेक्स इत्यादि प्रचार-सामग्री के मुद्रण को लेकर जिला के सभी प्रिंटर्स ( मुद्रकों ) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के विभिन्न प्रावधानों की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी

Mar 21, 2024 - 20:06
Mar 21, 2024 - 20:10
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प्रिंटर्स को तीन दिनों के भीतर ज़िला दंडाधिकारी को देनी होगी प्रचार सामग्री के मुद्रण की सूचना : मुकेश रेपस्वाल
यंगवार्ता न्यूज़ - चंबा  21-03-2024
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए प्रकाशित किए जाने वाले सभी पंपलेट , हैंड बिल,  पोस्टर ,फ्लेक्स इत्यादि प्रचार-सामग्री के मुद्रण को लेकर जिला के सभी प्रिंटर्स ( मुद्रकों ) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के विभिन्न प्रावधानों की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। 
वे आज आदर्श आचार संहिता के प्रभावी  पालन को लेकर जिला के विभिन्न मुद्रकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रचार-सामग्री के मुद्रण के तीन दिनों की समय सीमा के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबंध ए और बी पर सूचना ज़िला दंडाधिकारी  को प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगी। 
साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मुद्रित सामग्री में मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम व पता , प्रतियों की संख्या का उल्लेख भी अवश्य रहना चाहिए। नियमों के उल्लंघन की अवस्था में 6  माह तक के कारावास या 2 हजार का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। बैठक में कार्यवाही का संचालन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने किया। बैठक में तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा सहित जिला से संबंधित विभिन्न प्रिंटर्स उपस्थित रहे।

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