पंजीकृत श्रमिकों व आश्रितों को गंभीर बीमारी पर चिकित्सा उपचार के लिए 50 हजार से 5 लाख तक की राशि का प्रावधान 

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड और  जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत स्पीलो व किन्नौर जिले के दूरदराज क्षेत्र ग्राम पंचायत नाको में जागरूकता शिविर का आयोजन

Jul 25, 2024 - 17:35
Jul 25, 2024 - 17:50
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पंजीकृत श्रमिकों व आश्रितों को गंभीर बीमारी पर चिकित्सा उपचार के लिए 50 हजार से 5 लाख तक की राशि का प्रावधान 

यंगवार्ता -न्यूज़  रिकांगपिओ   25-072024

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड और  जिला श्रम कल्याण विभाग किन्नौर के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत स्पीलो व किन्नौर जिले के दूरदराज क्षेत्र ग्राम पंचायत नाको में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जन मानस तक पहुंचाना हैं। 

जागरूकता शिविर कि अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में बोर्ड द्वारा अपने पंजीकृत कामगारों के जीवन स्तर को सरल व सुखमय बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते है जो भवन, मार्गों, सड़क, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंतरण, टेलीफोन लाइनों, संचार माध्यमो व अन्य कार्य में अपनी सेवाएं किसी भी रूप में दे रहे है।

नर देव सिंह कंवर ने बताया कि पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है तथा पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में काम किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम आधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में  प्रस्तुत करने होगें ।

पंजीकरण श्रमिकों व उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी पर उनके चिकित्सा उपचार के लिए 50 हजार से 5 लाख तक का चिकित्सा सहायता व पंजीकृत सदस्य की मृत्यु होने पर नाम निर्देशितों/आश्रितों को 2 लाख से 4 लाख रू0 तथा उनके अंतिम संस्कार के लिए 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि का   प्रावधान है।

राज्य सरकार हर वर्ग के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है व उनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होने श्रम कल्याण विभाग के आधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला किन्नौर में श्रमिकों के हितों में मिलने वाले लाभों के बारे में उन्हें अधिक से अधिक जागरुक किया जाए ताकि श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों से वंचित न रहना पड़े।

इस अवसर पर विक्रम शर्मा बी0ओ0डी0 निदेशक हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम, सपन जसरोटिया जिला श्रम कल्याण अधिकारी, नरेश चौहान सहायक वित्तीय नियंत्रक, सहायक अभियन्ता बी0आर0ओ0 राकेश, पदम चंद पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान स्पीलो मोती चंद्र, उप प्रधान स्पीलो विजय पॉल, ज्ञान चंद्र वार्ड सदस्य, एडवोकेट प्रताप नेगी सहित श्रम विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

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