हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को अवैध करार देते हुए किया रद्द

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। सैनिक कल्याण विभाग की 21 फरवरी 2025 की अधिसूचना

Jul 30, 2025 - 11:33
Jul 30, 2025 - 11:34
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हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को अवैध करार देते हुए किया रद्द
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    30-07-2025

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। सैनिक कल्याण विभाग की 21 फरवरी 2025 की अधिसूचना में अदालत से पूर्व सैनिकों की पात्रता तय करने के लिए सेवा मुक्ति की जो तिथि (13 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2024) निर्धारित की गई थी, उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने तीन सप्ताह के भीतर सेवा से मुक्त होने की नई वैध कट ऑफ तिथि तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पूर्व सैनिक श्रेणी का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 21 फरवरी की अधिसूचना में निर्धारित तिथि किसी कानून, नियम या मैन्युअल में उल्लेखित नहीं है और यह मनमानी प्रतीत होती है। पहले जारी अधिसूचना में 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 के बीच सेवा मुक्त हुए पूर्व सैनिकों को पात्र माना गया था, लेकिन बाद की अधिसूचना में इसे बदल दिया गया, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी अपात्र हो गए। 

राज्य सरकार ने कुल 1226 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें से 123 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन उचित प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया और इससे अभ्यर्थियों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। 

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