अश्वनी खड्ड व गिरी नदी किनारे पर्यटन व व्यावसायिक गतिविधियों पर दो माह तक प्रतिबंध
सोलन की सीमा में अश्वनी खड्ड के किनारो पर तथा सोलन ज़िला की सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरी पुल पर शनि मंदिर के समीप गिरी नदी के किनारों पर सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन गतिविधियों एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध
यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 29-08-2024
ज़िला सोलन की सीमा में अश्वनी खड्ड के किनारो पर तथा सोलन ज़िला की सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरी पुल पर शनि मंदिर के समीप गिरी नदी के किनारों पर सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन गतिविधियों एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध आगामी दो माह तक जारी रहेगा।
इस संबंध में ज़िला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन ज़िला की सीमा में अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा इनके किनारों पर पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है।
क्योंकि भारी वर्षा के कारण बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि से आमजन के जीवन को खतरा हो सकता है।
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