ऊना को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के अभियान को दें निर्णायक गति :  जतिन लाल

उपायुक्त जतिन लाल ने ऊना जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को निर्णायक गति देने पर जोर दिया है। मंगलवार को ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0’ की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी विभागों को समन्वित और प्रतिबद्ध प्रयास करने के निर्देश

Nov 18, 2025 - 15:16
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ऊना को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के अभियान को दें निर्णायक गति :  जतिन लाल
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यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना 18-11-2025

उपायुक्त जतिन लाल ने ऊना जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को निर्णायक गति देने पर जोर दिया है। मंगलवार को ‘तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0’ की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी विभागों को समन्वित और प्रतिबद्ध प्रयास करने के निर्देश दिए।

बैठक में 9 अक्तूबर से संचालित 60 दिवसीय अभियान के तहत अब तक की जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति तय की गई। उपायुक्त ने अभियान के कार्यान्वयन में स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रदेश स्तर पर मिले पुरस्कार के लिए अधिकारियों की सराहना की।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस अभियान को एक व्यापक जन-जागरूकता आंदोलन का रूप में आगे बढ़ा रहा है ताकि युवा तंबाकू के दुष्प्रभावों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन असमय मृत्यु और गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है, तथा इसकी शुरुआत अक्सर कम उम्र में हो जाती है। इसलिए युवाओं को जागरूक करना अभियान का मुख्य लक्ष्य है।

उपायुक्त ने पंचायतों में ‘तंबाकू मुक्त गांव’ बनाने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के 30 गांवों को पूर्णतः तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए ठोस और समयबद्ध कार्रवाई की जाए।

उन्होंने शहरी विकास, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को ‘तंबाकू विक्रेता लाइसेंसिंग नियम–2018’ का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी विक्रेताओं के पास वैध वेंडर लाइसेंस होना अनिवार्य है। पंचायत क्षेत्रों में यह लाइसेंस पंचायत सचिव द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा।

डीसी ने शिक्षण संस्थानों को पूर्णतः तंबाकू मुक्त बनाने के सात यह सुनिश्चित बनाने को कहा कि किसी भी स्कूल-कॉलेज के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना हो। पुलिस विभाग को सीओटीपीए–2003 और पीईसीए–2019 के प्रावधानों का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करने को कहा। 

उन्होंने 'हिमाचल प्रदेश तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम, 2016’ तथा ‘खुली सिगरेट एवं बीड़ी विक्रय निषेध अधिनियम, 2016’ को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भाटिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एस.के. वर्मा, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अंकित चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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