सुप्रीम कोर्ट का आदेश : लंबे समय से अनुबंध पर काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी होंगे पक्के 

सुप्रीम कोर्ट ने स्थाई लाभ देने से बचने के लिए दैनिक वेतन अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रखने की प्रथा की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत पदों पर लंबे समय से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को नियुक्तियां

Feb 5, 2025 - 14:17
 0  88
सुप्रीम कोर्ट का आदेश : लंबे समय से अनुबंध पर काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी होंगे पक्के 
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media
Paras School The Rose Orchid World School Admission Doon Valley Deeserve Media

न्यूज़ एजेंसी - नई दिल्ली    05-02-2025

सुप्रीम कोर्ट ने स्थाई लाभ देने से बचने के लिए दैनिक वेतन अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रखने की प्रथा की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत पदों पर लंबे समय से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को नियुक्तियां केवल उनके प्रारंभिक अस्थाई होने के कारण नियमित रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ 1998 से 1999 तक गाजियाबाद नगर निगम के बागवानी विभाग द्वारा नियोजित मालियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि वर्षों की लगातार सेवा के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र, न्यूनतम वेतन, वैधानिक लाभ और नौकरी की सुरक्षा से वंचित किया गया। 

2005 में उनकी सेवाएं बिना किसी नोटिस या मुआवजे के अचानक समाप्त कर दी गईं। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने केवल उन्हें दैनिक वेतन पर दोबारा काम पर रखने की इजाजत दी थी।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow