शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-कम-हेल्पर को 180 दिन का मिलेगा मातृत्व अवकाश 

राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक-कम-हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 में 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय

Feb 6, 2024 - 19:16
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शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक-कम-हेल्पर को 180 दिन का मिलेगा मातृत्व अवकाश 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    06-02-2024

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। वहीं राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 17,889 महिला कुक-कम-हेल्पर को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1962 में 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने कहा कि महिला कुक के लिए शिक्षा विभाग में पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान सरकार ने शिशु और मातृ कल्याण को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से चली आ रही मूलभूत मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं।

मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला था। इससे 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला है। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना और उनके बुढ़ापे को सम्मानजनक बनाना सरकार का ध्येय है। राज्य सरकार ने कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है। 

सरकार ने कमजोर वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्राथमिकता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का समग्र विकास तभी संभव है, जब कमजोर और पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं और बच्चों का भी समावेशी विकास हो।

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