हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर सरकार ने लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लग गई है।  राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू

Apr 26, 2025 - 13:15
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हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर सरकार ने लगाई रोक
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला      26-04-2025 

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लग गई है।  राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू किया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के अनुसार यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। 

अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 12 दिसंबर, 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है और भर्ती के तरीकों में से एक, अनुबंध के आधार पर को नियमितीकरण द्वारा शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है।  इस प्रकार अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का तरीका अब मौजूद नहीं है।

इस संबंध में रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रस्ताव जारी करना आदि के मुद्दे विभिन्न चरणों में हैं और वर्तमान में नए कानून के प्रकाश में उनकी जांच की जा रही है। 

कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, डीसी, बोर्डों-निगमों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, सार्वजनिक सेवा उपक्रमों के रजिस्टार, राज्य लोक सेवा आयोग व राज्य चयन आयोग के सचिव को इस संबंध में सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।  इन निर्देशों को सख्ती से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को भी कहा है। 

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