प्रदेश में पशु मित्रों से रोज 4 घंटे ली जाएगी ड्यूटी, माह में मिलेगा एक अवकाश,महिलाओं को मिलेगी 180 दिन की मातृत्व अवकाश 

पशुपालन विभाग में पशु मित्रों की नियुक्ति के लिए नियम तय कर दिए हैं। पशु मित्रों से रोज 4 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। हर महीने 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पंजीकृत पशुओं वाले आवेदकों को अधिकतम 4.5 अंक दिए जाएंगे

Aug 24, 2025 - 12:15
Aug 24, 2025 - 12:16
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प्रदेश में पशु मित्रों से रोज 4 घंटे ली जाएगी ड्यूटी, माह में मिलेगा एक अवकाश,महिलाओं को मिलेगी 180 दिन की मातृत्व अवकाश 

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला     24-08-2025

पशुपालन विभाग में पशु मित्रों की नियुक्ति के लिए नियम तय कर दिए हैं। पशु मित्रों से रोज 4 घंटे ड्यूटी ली जाएगी। हर महीने 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पंजीकृत पशुओं वाले आवेदकों को अधिकतम 4.5 अंक दिए जाएंगे। 

जिस पंचायत के पशुपालन चिकित्सालय में पशु मित्र की नियुक्ति होनी है, उसी पंचायत के स्थानीय निवासी को नियुक्ति के लिए एक अतिरिक्त अंक मिलेगा। 
एक माह में एक अवकाश मिलेगा। महिलाओं को 180 दिन की मातृत्व छुट्टी मिलेगी। पशु मित्र नियमितीकरण का दावा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने पशुपालन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों के लिए पशु मित्र पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया। 

र्ती प्रक्रिया के लिए संबंधित जिलों में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक पदों को विज्ञापित करेंगे। इन पदों पर भर्ती के आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तय की गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। वहीं, शारीरिक क्षमता परीक्षा भी होगी। नीति के अनुसार शारीरिक परीक्षा के दौरान पशु मित्रों को 100 मीटर दूरी 1 मिनट में 25 किलो वजन के साथ तय करनी होगी। 

इनका चयन पशु मित्र एन्गेजमेंट कमेटी की ओर से किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष स्थानीय एसडीएम, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक सदस्य और वरिष्ठ वेटरनरी अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। शारीरिक परीक्षा पास करने वाले आवेदकों को अधिकतम 85 अंक शैक्षणिक योग्यता के रहेंगे। 

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