प्रदेश में कृषि और बागवानी विवि के कुलपतियों की अब राज्य सरकार की राय से ही होगी नियुक्ति

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 20-08-2025
हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी विवि के कुलपतियों की नियुक्ति अब राज्य सरकार की राय से ही होगी। वीसी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी। मंगलवार को सदन में हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी विवि संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक का प्रारूप भी वही है जो साल 2023 में पारित किया था।
विधेयक के पारण से पहले वर्ष 2024 के हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को वापस ले लिया गया। वर्ष 2023 में सरकार ने हिमाचल प्रदेश कृषि, उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम की धारा-24 में संशोधन करते विधेयक पेश किया था। इसे सदन में पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया।
यह राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित था। इस पर राज्यपाल ने कुछ आपत्तियां लगाकर सरकार को भेजा। आपत्तियों को दुरुस्त कर साल वर्ष 2024 में इसी से संबंधित एक और विधेयक को सदन में पेश किया गया और पारित करवाया गया।
वर्ष 2023 के विधेयक में धारा 24 में यह प्रावधान जोड़ा गया था कि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की मदद और सलाह से की जाएगी। नियुक्ति उस तरीके से होगी, जैसा कि नियमों में प्रावधान होगा। नियम स्वाभाविक रूप से विधेयक के कानून बन जाने के बाद सरकार की ओर से ही बनाए जाने थे।
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