भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आवश्यक आदेश जारी

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन की परिधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र अधिनियम, 1959 की परिभाषा के अनुसार आग्नेय अस्त्र तथा गोला बारूद साथ लेकर नहीं चल सकेगा।

Apr 29, 2026 - 19:31
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