परवाणू-शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा में उच्च न्यायालय ने टोल वसूली बहाल करने के दिए आदेश
परवाणू-शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा लगभग 51 दिन बाद फिर से मंगलवार रात 12:00 बजे से शुरू हो गया। टोल क्लेक्शन कंपनी के मैनेजर अमित सिंह ने बताया कि एनएचएआई की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर रात 12 बजे से टोल वसूली बहाल करने के आदेश
यंगवार्ता न्यूज़ - सोलन 12-11-2025
परवाणू-शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा लगभग 51 दिन बाद फिर से मंगलवार रात 12:00 बजे से शुरू हो गया। टोल क्लेक्शन कंपनी के मैनेजर अमित सिंह ने बताया कि एनएचएआई की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर रात 12 बजे से टोल वसूली बहाल करने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि प्रदेश में बरसात में भारी बारिश के चलते फोरलेन जगह-जगह से प्रभावित रहा। एक व्यक्ति की ओर से प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका में हाईवे की खस्ताहालत को देखते हुए सनवारा टोल प्लाजा पर क्लेक्शन काउंटर को बंद करने की गुहार लगाई गई।
इस पर प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए सनवारा टोल प्लाजा पर तब तक क्लेक्शन को बंद करने का आदेश दिया गया, जब तक सड़क की हालत नहीं सुधर जाती।
प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से 20 सितंबर को टोल क्लेक्शन पर 31 अक्तूबर तक रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने एनएचएआई को 10 दिन में फोरलेन को दुरुस्त करने के आदेश दिए। 11 नवंबर को एनएचएआई ने फोरलेन की दोनों लेन बहाल करने की जानकारी दी।
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