होम स्टे और बीएंडबी संचालकों को अब चुकाना होगा पंजीकरण और नवीकरण शुल्क
होम स्टे और बीएंडबी संचालकों को अब पंजीकरण और नवीकरण शुल्क चुकाना होगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने होम स्टे नियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके साथ ही होम स्टे संचालन के लिए एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 25-06-2025
होम स्टे और बीएंडबी संचालकों को अब पंजीकरण और नवीकरण शुल्क चुकाना होगा। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने होम स्टे नियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके साथ ही होम स्टे संचालन के लिए एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
प्रदेश में होम स्टे निर्माण करने के लिए पुलिस, पंचायत, एनओसी लेने की शर्त समाप्त कर दी गई है। नए नियमों में सरकार ने पंजीकरण शुल्क, जीएसटी दरों को कम किया गया है।
सिल्वर श्रेणी को छोड़कर शेष दो श्रेणियों गोल्ड व डायमंड श्रेणी के कमरे जीएसटी टिन नंबर के दायरे में आएंगे। पंजीकरण शुल्क दरें संशोधित की गई हैं। सिल्वर श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो अन्य श्रेणी के कमरों वाले होम स्टे को बिजली व पानी व्यावसायिक दरों पर दिया जाएगा।
कमरों का आकार भी घटाया गया है। डबल बेड 100 वर्ग फीट, सिंगल बेड 80 वर्ग फीट व बाथरूम 25 वर्ग फीट किया गया है। नया होम स्टे बनाने पर कमरों का आकार डबल बेड 120 वर्ग फीट, सिंगल बेड 100 वर्ग फीट किया जा सकता है।
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