चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान,सचिवों को सौंपी जिम्मेदारी
आगामी पंचायत चुनावों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 16-04-2026
आगामी पंचायत चुनावों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां प्रत्याशी और उनके समर्थक जगह-जगह पोस्टर, बैनर और पंफ्लेट लगाने और इधर-उधर फेंकने से क्षेत्र में अव्यवस्था और गंदगी फैलाते हैं।
प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित होने के बाद चुनाव आयोग की इस पर खास नजर रहेगी। जारी निर्देशों के अनुसार पंचायत सचिवों को इस संबंध में जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत स्तर पर वे निगरानी करेंगे कि कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक नियमों का उल्लंघन न करे।
यदि कहीं भी अनधिकृत तरीके से पोस्टर लगाए गए या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव में प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित स्थानों और नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें चुनाव को लेकर गाइडलाइन, नियम और शर्तों पर चर्चा होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की वर्चुअल बैठक बुलाई है।
इसमें चुनावों के लिए आवश्यक नियम और शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में कानून-व्यवस्था, चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। हिमाचल में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। इसके मद्देनजर बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है।
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