जंगली जानवरों के आतंक में मृत व्यक्ति के आश्रितों को मिलेगा दस लाख रुपए का मुआवजा , धामी सरकार का बड़ा फैसला 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल ( कैबिनेट ) बैठक में आठ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वन्य जीव मानव संघर्ष में मृत मानव के आश्रितों को अब दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि अभी तक यह राशि छह लाख रुपए दी जाती थी।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में अभियोजन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में फैसला किया है। जिसमें कुल 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित है

Nov 26, 2025 - 18:05
Nov 26, 2025 - 18:33
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जंगली जानवरों के आतंक में मृत व्यक्ति के आश्रितों को मिलेगा दस लाख रुपए का मुआवजा , धामी सरकार का बड़ा फैसला 
यंगवार्ता न्यूज़ - देहरादून  26-11-2025
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल ( कैबिनेट ) बैठक में आठ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वन्य जीव मानव संघर्ष में मृत मानव के आश्रितों को अब दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जबकि अभी तक यह राशि छह लाख रुपए दी जाती थी।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में अभियोजन संवर्ग के ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में फैसला किया है। जिसमें कुल 142 पद के सापेक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 91 पद सृजित है। न्यायालयों में वादों के सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिए अभियोजन संवर्ग के ढांचे को पुनर्गठित करते हुए प्रथम चरण में राज्य के चार जनपदों क्रमशः देहरादून , हरिद्वार , ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में सहायक अभियोजन अधिकारी के कुल 46 अतिरिक्त पदों को सृजित किये जाने प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। 
बैठक में राज्य में स्थित दुकानों एवं आस्थानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली ( रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ) कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान की गयी है, जिसमें महिला कर्मकारों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से महिला कर्मकारों को कार्य करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा महिला कर्मकारों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। रात्रि पाली में महिला कर्मकारों को कार्य में तभी लिया जा सकता है जब उनके द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाय। इससे महिला कर्मकारों को पुरुष कर्मकारों के समान कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे तथा लैंगिक समानता की व्यवस्था भी प्रभावी होगी। इसके अलावा , कैबिनेट ने उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 की धारा 1(2), 8, 9 एवं धारा 19 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया है। इन संशोधनों से छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और वे अपनी आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे जबकि बड़े प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकारों को कानून के अन्तर्गत सभी लाभ प्राप्त होंगे। 
इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, दुकानों एवं स्थापनों में काम करने के समय में लचीलापन आयेगा, प्रशासनिक बोझ कम होगा। उक्त के अतिरिक्त इससे दुकानों एवं स्थापनों की कार्यक्षमता बढ़ेगी एवं कर्मकारों को ज्यादा काम करने का अवसर मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिकी में सुधार होगा। कैबिनेट ने देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया है। इसके संदर्भ में उत्तराखंड मेट्रो रेल एवं शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम की सम्पन्न 34वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 34/3 में पारित प्रस्ताव के अनुक्रम में देहरादून शहर में प्रस्तावित मेट्रो नियो परियोजना के प्रस्ताव पर आवासन एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये परामर्श / सुझाव से कैबिनेट को अवगत कराया गया। इन विषयों के अलावा, कैबिनेट ने उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2024-25 के क्रियाकलापों के संपूर्ण लेखे-जोखे तथा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही, आवास विभाग के अनुभाग-2 में प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत, मानचित्र स्वीकृति की अनिवार्यता किये जाने के संबंध में पुनः परीक्षण किए जाने का निर्णय किया गया।

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