26 औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जानिए वजह 

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अवहेलना करने वाली 26 औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी

Jul 9, 2024 - 13:32
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26 औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जानिए वजह 

यंगवार्ता न्यूज़ - बीबीएन    09-07-2024

औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अवहेलना करने वाली 26 औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कार्रवाई बद्दी व बरोटीवाला की 26 औद्योगिक इकाइयों पर यह कार्रवाई अपशिष्टों को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए कॉमन ए लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में न भेजने पर की है। 

बता दें कि बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को सीईटीपी में भेजना अनिवार्य किया है, लेकिन कई उद्योगों ने तमाम नियमों को ठेंगा दिखाए रखा, बोर्ड ने जब पड़ताल शुरू की तो खामियां पकड़ी और अब कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य बिजली कनेक्शन काटने का आदेश जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक यह गड़बड़ी तब पकड़ में आई जब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बद्दी के केंदूवाला स्थित कॉमन ए लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) को अपना अपशिष्ट नहीं भेजने वाले उद्योगों की सूची मांगी।

सीईटीपी ने ऐसी 69 इकाईयों की सूची प्रदान की,इन सभी इकाईयों का जब बोर्ड के अधिकारियों ने निरिक्षण किया तो पता चला की 26 उद्योग समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहे है, यह भी पाया गया कि नौ इकाइयों ने हाल ही में अपने अपशिष्ट को प्लांट में भेजना शुरू किया था। यह भी पाया गया कि 20 उद्योगों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है, जबकि 13 अन्य ने जीरो लिक्वड डिस्चार्च पर स्विच कर लिया है। 

जबकि एक इकाई ने अपना स्थान बदल दिया है और अभी तक नए स्थान पर परिचालन शुरू नहीं किया है। बोर्ड ने पाया की 26 उद्योग पिछले छह महीनों से अपना अपशिष्ट कॉमन ए लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं भेज रही थे। जबकि उन्हें सीईटीपी को भेजने का अनुबंध था। 

इसे जल एक्ट, 1974 की धारा 33 का उल्लंघन बताते हुए बोर्ड के अधिकारियों ने इकाइयों को डीजल से चलने वाले जेनरेशन सेट या किसी अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग न करने का भी निर्देश दिया है, निर्देशों का पालन न करने पर दस हजार रुपए का जुर्माना और सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।  

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