चरस तस्कर को दस वर्षों का कठोर कारावास के साथ एक लाख जुर्माने की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी बालक राम पुत्र धनु राम गांव घाटू डाकघर उर्दू तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू उम्र 38 साल को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रूपये की सजा सुनाई

Apr 30, 2024 - 19:28
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चरस तस्कर को दस वर्षों का कठोर कारावास के साथ एक लाख जुर्माने की सजा
 
यंगवार्ता न्यूज़ -  शिमला  30-04-2024
जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी बालक राम पुत्र धनु राम गांव घाटू डाकघर उर्दू तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू उम्र 38 साल को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रूपये की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने बताया कि 14 जून 2022 को पुलिस पार्टी जब गश्त पर रवाना थी तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली की बालक राम उपरोक्त बड़ी लांज के आसपास चरस बेचने वाला है। 
इस सूचना पर पुलिस पार्टी लांज की तरफ रवाना हुई। रास्ते से पुलिस पार्टी ने दो गवाहों को शाम अपने साथ लिया था पुलिस पार्टी सूचना के आधार पर बताये गये स्थान के आस-पास छुप गई। समय 5 बजे मुख्वर खास ने एक व्यक्ति को पहचाना और बताया कि यही बालक राम है। बालक राम ने अपने हाथ मे एक कैरी बैग उठा रखा था। पुलिस ने उसे काबू किया तथा बैग को चेक किया। 
जिसमें से 1.542 किग्रा चरस बरामद हुई मुकदमे की तफ्तीश विजय व जगदीश ने की। तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया। जहां पर कुल 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किये गये। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा व कमल चंदेल ने की।

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