जलाड़ी सौंखला में टीसीपी एक्ट के उल्लंघन पर एक व्यक्ति को नोटिस
तहसील नादौन के राजस्व मुहाल जलाड़ी सौंखला में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए निर्माण करने पर एक व्यक्ति को टीसीपी विभाग ने नोटिस जारी किया है।
विभाग के नियोजन अधिकारी की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-1 के तहत जारी इस नोटिस में निर्माण कार्यों को तुरंत बंद करने तथा साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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