सरकार ने अधिसूचित की पीजी पॉलिसी - 2025 , अब साल में तीन बार होंगी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती 

हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्तियां अब साल में तीन बार होंगी। राज्य सरकार ने पीजी पॉलिसी-2025 अधिसूचित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत भर्तियां मार्च, जुलाई और नवंबर के अंत में की जाएंगी। राज्य सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाने का निर्णय लिया है

Oct 22, 2025 - 15:47
Oct 22, 2025 - 16:30
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सरकार ने अधिसूचित की पीजी पॉलिसी - 2025 , अब साल में तीन बार होंगी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती 
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला  22-10-2025

हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्तियां अब साल में तीन बार होंगी। राज्य सरकार ने पीजी पॉलिसी-2025 अधिसूचित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत भर्तियां मार्च, जुलाई और नवंबर के अंत में की जाएंगी। राज्य सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही एम्स चमियाना में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों के लिए फील्ड पोस्टिंग की शर्त हटा दी गई है। यह छूट केवल चमियाना के डॉक्टरों को ही मिलेगी, अन्य मेडिकल कॉलेजों में यह नियम लागू नहीं होगा। 
राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर को रेजिडेंट डॉक्टरों की नीति में बदलाव किया था, जिसे 15 अक्टूबर को पुनः संशोधित किया गया। नीति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सीएमओ कार्यालय और स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय में की गई पोस्टिंग को बॉन्ड अवधि के तहत परिधीय पोस्टिंग माना जाएगा। वहीं, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स की सेवाएं अब बॉन्ड अवधि में परिधीय पोस्टिंग के रूप में नहीं गिनी जाएंगी। नीति के तहत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का चयन लिखित परीक्षा से होगा। संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है कि चमियाना को छोड़कर अन्य शिक्षण संस्थानों में की गई पोस्टिंग को पेरिफेरल नहीं माना जाएगा। 
सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्तियां शिमला , नाहन , हमीरपुर , नेरचौक , चंबा , सोलन और चमियाना मेडिकल कॉलेजों में की जाएंगी। अभ्यर्थियों के पास एमबीबीएस की डिग्री और हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य होगा। पात्रता आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है, जबकि सेवानिवृत्त चिकित्सक 65 वर्ष तक कार्य कर सकेंगे। चयनित उम्मीदवारों को शपथपत्र देना होगा कि वे इस पद के लिए स्थायी नियुक्ति, पदोन्नति या अन्य सरकारी लाभ का दावा नहीं करेंगे।

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