चेक बाउंस मामले में महिला दोषी करार , 6 माह कैद के साथ 1.75 लाख जुर्माने की सजा 

अम्ब की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक महिला को 6 महीने की कैद और 175000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई

Oct 12, 2023 - 20:14
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चेक बाउंस मामले में महिला दोषी करार , 6 माह कैद के साथ 1.75 लाख जुर्माने की सजा 

यंगवार्ता न्यूज़ - ऊना  12-10-2023

अम्ब की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक महिला को 6 महीने की कैद और 175000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीजेएम कोर्ट नंबर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 

मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि रमन कुमार पुत्र जसवंत सिंह निवासी ठठल ने पंजोआ निवासी महिला के घर में वर्ष 2017 में बिजली का काम किया था , जिसकी एवज में महिला ने उसे 30000 और 70000 रुपए के 2 चैक काम के पेमेंट के रूप में दिए थे।

3 अगस्त, 2018 को उसने चेक कैश करवाने के लिए अपने बैंक के खाते में लगाए , लेकिन खाते में पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद रमन कुमार ने वकील के माध्यम से महिला को कानूनी नोटिस भेजा। 

इस पर भी पैसा न मिलने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अदालत में केस किया, जिस पर अदालत ने मामले का फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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