हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में जेबीटी के 2500 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में जेबीटी के 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीमकोर्ट से राजस्थान के जेबीटी प्रशिक्षुओं के हित में भर्ती का फैसला आया है। अब इस फैसले को आधार बनाकर हिमाचल हाईकोर्ट में जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षु अपना पक्ष रखेंगे
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 13-08-2023
हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में जेबीटी के 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीमकोर्ट से राजस्थान के जेबीटी प्रशिक्षुओं के हित में भर्ती का फैसला आया है। अब इस फैसले को आधार बनाकर हिमाचल हाईकोर्ट में जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षु अपना पक्ष रखेंगे।
26 नवंबर, 2021 को हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई के नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं।
अदालत ने आदेश दिए थे कि एनसीटीई की 28 जून, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। अदालत के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे।
बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के अनुसार इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए अयोग्य हो गए थे। हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के बाद सुनवाई निर्धारित की है।
बीते शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट का फैसला आ गया है। देश भर के बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीमकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया था।
न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने देवेश शर्मा की याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्णय सुनाया है। हिमाचल हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में फैसला अगर जेबीटी के पक्ष में आता है तो सरकार जल्द ही 2500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देगी।
जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षु संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने बताया कि युवाओं में अब जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। उधर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी का इंतजार है।
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