हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों तक वेतन का हिस्सा स्थगित करने की अधिसूचना जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी छह महीने के लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व विधायकों के वेतन का हिस्सा स्थगित((डेफर)) करने की अधिसूचना जारी
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 18-04-2026
हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी छह महीने के लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व विधायकों के वेतन का हिस्सा स्थगित((डेफर)) करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग (संसदीय कार्य मामले) की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अगले छह माह के लिए मुख्यमंत्री के वेतन का 50 प्रतिशत, उपमुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों व हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन का 30 प्रतिशत और विधानसभा सदस्यों के वेतन का 20 प्रतिशत अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वेतन के स्थगित भाग को कटौती के रूप में नहीं समझा जाएगा और इसे बाद में किसी ऐसी तारीख को जारी किया जाएगा, जैसी राज्य की वित्तीय स्थिति के आधार पर सरकार की ओर से विनिश्चित की जाए ।
यह उपाय अस्थायी प्रकृति का है और वित्तीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए एक सामूहिक प्रयास के रूप में किया जा रहा है। अधिसूचना मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी की गई है।
मुख्यमंत्री ने 21 मार्च को बजट पेश करते हुए आर्थिक संकट के बीच अपना, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सियासी ओहदेदारों और अधिकारियों का वेतन 3 से 50 फीसदी तक छह महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की थी। इसमें ग्रुप-ए व ग्रुप-बी के अधिकारियों के वेतन का तीन प्रतिशत हिस्सा अस्थायी रूप से डेफर किया गया था।
What's Your Reaction?




