हाईकोर्ट ने कृषि विवि पालमपुर में सहायक प्रोफेसर के पद पर वर्ष 2021 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की रद्द
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विवि पालमपुर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी में सहायक प्रोफेसर के पद पर वर्ष 2021 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पंकज कुमार को उक्त पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो प्रतीक्षा सूची में दूसरे नंबर पर थे

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 03-09-2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि विवि पालमपुर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी में सहायक प्रोफेसर के पद पर वर्ष 2021 में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पंकज कुमार को उक्त पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो प्रतीक्षा सूची में दूसरे नंबर पर थे। अदालत ने पाया कि चयन समिति ने बिना किसी अधिकार के उम्मीदवारों की योग्यता को भर्ती के लिए निर्धारित मानदंडों के समकक्ष मान लिया।
जो विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन था। अदालत ने विवि की चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाईं। अदालत ने कहा कि उम्मीदवारों को भर्ती विज्ञापन की शर्तों को स्वीकार करना होता है और बाद में समकक्ष योग्यता के आधार पर पात्रता का दावा नहीं किया जा सकता। आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं से कम योग्य उम्मीदवार को नियुक्त किया गया है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में इसे लेकर दो याचिकाएं दायर की गई थीं। एक याचिका पंकज कुमार और दूसरी डॉ. सन्नी चौधरी की ओर से दायर की गई। अदालत ने दोनों याचिकाओं पर एक संयुक्त फैसला सुनाया।
जिसमें उन्होंने यह निर्धारित किया कि क्या चयन समिति अपने आप में किसी भी उम्मीदवार को योग्य समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है, जबकि विज्ञापन में समकक्ष योग्यता का कोई प्रावधान नहीं था। यह मामला 8 मार्च 2019 को सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए जारी किए विज्ञापन से संबंधित है।
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