हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद एक्शन में, शादी या भंडारे से पहले नगर परिषद को करना होगा सूचित
नगर परिषद क्षेत्र नाहन में अब शादी के बड़े-बड़े आयोजनों समेत धार्मिक भंडारों का आयोजन आसान नहीं होगा । हाई कोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद एक्शन मोड़ में है और बिना अनुमति शादी समेत अन्य धार्मिक भंडारे आयोजित करना अब महंगा पड़ेगा
नगर परिषद ने धार्मिक स्थानों समेत मैरिज पैलेस प्रबंधकों को लिखे पत्र
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन 02-05-2024
नगर परिषद क्षेत्र नाहन में अब शादी के बड़े-बड़े आयोजनों समेत धार्मिक भंडारों का आयोजन आसान नहीं होगा । हाई कोर्ट के आदेशों के बाद नगर परिषद एक्शन मोड़ में है और बिना अनुमति शादी समेत अन्य धार्मिक भंडारे आयोजित करना अब महंगा पड़ेगा । क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 की अनुपालना के लिए नगर परिषद नाहन प्रतिबद्ध है।
ऐसे आयोजनों से पहले नगर परिषद को ₹10 हजार रुपए यहां एकत्रित होने वाले कूड़े के निष्पादन को लेकर जमा करवाने होंगे । जितना खर्च कूड़े को उठाने औऱ ठिकाने लगाने पर होगा। उसे काटकर नगर परिषद बकाया संबंधित आयोजको को लौटाएगी।
नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अब नगर परिषद क्षेत्र में शादी समेत धार्मिक भंडारों व सार्वजनिक आयोजनो से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति के साथ बाकायदा आयोजनकर्ता को यहां आयोजन के बाद फैलने वाली गन्दगी को साफ करने के लिए 10 हजार नगर परिषद में जमा करवाने होंगे ।
जितना खर्च यहां पहले कूड़े कचरे को एकत्रित कर निष्पादन करने में आएगा उसे काटकर नगर परिषद बकाया संबंधित आयोजनकर्ता को वापस लौटा देगी । इधर-उधर गंदगी ना फैले और आयोजन के पश्चात नगर परिषद केवल मात्र कूड़ा उठाने तक ही सीमित ना रहे इसको लेकर यह निर्णय हुआ है।
आयोजन की अनुमति न लेने वह सफाई के लिए ₹10000 नगर परिषद को जमाना करवाने वाले लोगों पर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाने काफी प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि मैरिज पैलेस में आयोजन से पहले अनुमति लेने बड़ी संबंधित मैरिज पैलेस ऑनर को भी पत्र लिखकर अवगत करवा दिया गया है धार्मिक स्थान पर भी यह नियम लागू होंगे अनुमति न लेने वाले ऐसे लोगों पर नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाने का प्रावधान है।
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