शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार : जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को 'युवा विरोधी' करार देते हुए कहा कि जो कांग्रेस सत्ता में आने से पहले युवाओं को हर साल एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करती थी, आज वही सरकार शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही

Jan 9, 2026 - 14:01
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शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार : जयराम ठाकुर
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यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला    09-01-2026

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली को 'युवा विरोधी' करार देते हुए कहा कि जो कांग्रेस सत्ता में आने से पहले युवाओं को हर साल एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा करती थी, आज वही सरकार शिक्षित बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को पूरी तरह भूल चुकी है। उन्होंने राजस्व विभाग द्वारा हाल ही में जारी उस अधिसूचना पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से तैनात करने का निर्णय लिया गया है।

जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि एक ओर प्रदेश का युवा दिन-रात मेहनत कर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और कई अभ्यर्थी आयु सीमा लांघने की कगार पर हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार सेवानिवृत्त अधिकारियों को 40 हजार से लेकर 80 हजार रुपये तक का भारी-भरकम वेतन देकर सरकारी खजाने पर बोझ डाल रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम केवल अपने "खास मित्रों" और चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए उठाया गया है। इसमें पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य ही अंधकार मय हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सुक्खू सरकार न केवल जनता को, बल्कि देश की न्यायपालिका को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। 

उन्होंने हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार पर लगाए गए 50 हजार रुपये के जुर्माने का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत की नाराजगी यह स्पष्ट करती है कि सरकार के पास न तो कोई विजन है और न ही वह प्रदेश के गंभीर मुद्दों के प्रति ईमानदार है। गलत जानकारी देकर अदालत को भ्रमित करना बेहद चिंताजनक है।

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