सरकार ने टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन काउंसिल के गठन के लिए नियम फाइनल,अधिसूचना जारी
हिमाचल सरकार ने टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन काउंसिल के गठन के लिए नियमों को फाइनल कर दिया है। प्रधान सचिव पर्यटन की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 348 का इस्तेमाल करते हुए इस काउंसिल का गठन किया गया
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 09-12-2025
हिमाचल सरकार ने टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन काउंसिल के गठन के लिए नियमों को फाइनल कर दिया है। प्रधान सचिव पर्यटन की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 348 का इस्तेमाल करते हुए इस काउंसिल का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन काउंसिल के अध्यक्ष होंगे, जबकि पर्यटन विभाग के मंत्री इस काउंसिल में वाइस चेयरमैन रखे गए हैं।
इस ड्राफ्ट पर लोगों से 15 दिन के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई हैं। इसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगी। जारी ड्राफ्ट के अनुसार इन नियमों में काउंसिल की मीटिंग महीने में एक बार करना जरूरी होगा और बैठक के लिए कोरम 60 फ़ीसदी सदस्यों का होना चाहिए। यह काउंसिल 50 करोड़ से ज्यादा के टूरिज्म प्रोजेक्ट ही देखेगी और इसके लिए फीस चार्ज कर सकेगी।
प्रोमोटर इस काउंसिल में अपने प्रोजेक्ट के साथ चैकलिस्ट में दिए गए दस्तावेजों समेत आवेदन करेंगे। टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए आवेदन फीस 10 लाख रुपए और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 20 लाख रुपए की फीस देनी होगी। काउंसिल में प्रस्ताव आने के 14 दिन के भीतर इस पर फैसला करना होगा। यदि यह किसी और विभाग को जाता है या इस पर कोई आपत्ति लगती है तो अगले 10 दिन के भीतर इन आपत्तियों को दूर करना जरूरी है।
काउंसिल में आई हर परियोजना को किसी भी सूरत में 6 महीने के भीतर अनुमति देनी होगी। यदि प्रमोटर किसी भी तरह की झूठी जानकारी प्रोजेक्ट के दौरान देता है, तो सिक्योरिटी अमाउंट को जब्त किया जा सकेगा।
आवेदन के साथ 11 तरह के दस्तावेजों की औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, जिसकी चैकलिस्ट साथ में लगाई गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए इस काउंसिल का गठन करने का फैसला किया था, जो सिर्फ बड़े पर्यटन परियोजनाओं को ही मॉनिटर करेगी।
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