सात दिनों तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी फोटो युक्त मतदाता सूची : सुमित खिम्टा

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला के सभी पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों जिसमें, 55-पच्छाद(अ0जा0) , 56-नाहन, 57-श्री रेणुका जी(अ0जा0), 58- पांवटा साहिब व 59-शिलाई में फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 का कार्य एक जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर पूर्ण कर लिया गया है तथा फोटो युक्त मतदाता सूचियां 6 जनवरी, 2025 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है।

Jan 6, 2025 - 17:38
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सात दिनों तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी फोटो युक्त मतदाता सूची : सुमित खिम्टा
यंगवार्ता न्यूज़ - नाहन  06-01-2025
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सिरमौर जिला के सभी पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों जिसमें, 55-पच्छाद(अ0जा0) , 56-नाहन, 57-श्री रेणुका जी(अ0जा0), 58- पांवटा साहिब व 59-शिलाई में फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 का कार्य एक जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर पूर्ण कर लिया गया है तथा फोटो युक्त मतदाता सूचियां 6 जनवरी, 2025 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है। 
उन्होंने बताया कि प्रकाशित फोटो युक्त मतदाता सूचियों  के अनुसार  जिला में 4 लाख 8 हजार तीन सौ उन्यासी मतदाता पंजीकृत है, जिनमें 2 लाख 12 हजार छः सौ सात पुरुष तथा 1 लाख 95 हजार सात सौ बहत्तर महिला मतदाता है। उन्होंने बताया कि यह फोटो युक्त मतदाता सूचियां मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त सभी बूथ लेवल अधिकारियों तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एसडीएम)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/ तहसीलदार / नायब तहसीलदार के कार्यालय में जन साधारण के निरीक्षण हेतू आज से अगले सात दिनों तक उपलब्ध रहेगी।

उपायुक्त ने जिला के सभी मतदाताओं से आहवाहन किया कि वे अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि अवश्य कर लें ताकि आगामी निर्वाचनों के दौरान मतदाता लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इंटरनेट वेबसाइट  http://www.ceohimachal.nic.in   में भी कर सकता है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम इन सूचियों में सम्मिलित होने से रह गया हो या कोई अशुद्धि हो तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) के कार्यालय या बूथ लेवल अधिकारी के पास प्रारूप 6, 7, 8, 8 क जो भी समूचित हो पर आवेदन कर सकता है अथवा भारत निर्वाचन  आयोग के NVSP  (एनवीएसपी ) पोर्टल पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है।

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