हिमाचल प्रदेश से बाहर की एक उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका को हिमाचल हाईकोर्ट ने किया खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती मामले में हिमाचल प्रदेश से बाहर की एक उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों की जानकारी होने के बावजूद आवेदन किया और लिखित परीक्षा में भी भाग लिया

यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 02-09-2025
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती मामले में हिमाचल प्रदेश से बाहर की एक उम्मीदवार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भर्ती विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों की जानकारी होने के बावजूद आवेदन किया और लिखित परीक्षा में भी भाग लिया था।
ऐसे में अब उन्हें अपनी उम्मीदवारी खारिज होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को सही ठहराया।
अदालत ने कहा कि उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ना और उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि बाद में चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का उनका अधिकार सीमित हो जाता है।
हरियाणा निवासी याचिकाकर्ता ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टर के 360 पदों के लिए जारी विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इन पदों के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल, संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हों।
याचिकाकर्ता ने दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं की और ऑनलाइन आवेदन जमा कर दिया, जिसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा दी जिसमें वह सफल भी रहीं, लेकिन अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थीं।
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