हिमाचल में वाहनों के वीआईपी नंबरों के लिए मारामारी,परिवहन विभाग को 13 करोड़ रुपये की कमाई
वीआईपी नंबरों के लिए मारामारी चल रही है। रसूखदार, विधायक व नेता वीआईपी नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगा रही है। छह महीने के भीतर परिवहन विभाग को वीआईपी नंबर की आनलाइन बोली से 13 करोड़ रुपये की कमाई
यंगवार्ता न्यूज़ - शिमला 30-01-2024
हिमाचल प्रदेश में वाहनों के वीआईपी नंबरों के लिए मारामारी चल रही है। रसूखदार, विधायक व नेता वीआईपी नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली लगा रही है। छह महीने के भीतर परिवहन विभाग को वीआईपी नंबर की आनलाइन बोली से 13 करोड़ रुपये की कमाई की है।
अब विभाग की ओर से जल्द ही नई सीरीज के वीआईपी नंबरों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। जिन लोगों ने आनलाइन बोली से वीआईपी नंबर लिए हैं, उन्हें औपचारिकताएं पूरी कर नंबर लेने को कहा गया है।
परिवहन विभाग के मुताबिक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट नियम 1989 नियम 47 के तहत जो व्यक्ति हिमाचल का निवासी हो और जिसके पास प्रदेश में व्यवसाय करने का प्रमाण हो, वह परिवहन विभाग की बेवसाइट पर जाकर फैंसी नंबर के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकता है।
विभाग की ओर से आरंभिक पंजीकरण दो हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। बोली के न्यूनतम मूल्य की 30 फीसदी राशि जो डेढ़ लाख व इससे ज्यादा बनती है, जमा करवानी होती है।
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